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बागवानी विभाग की सभी सेवाओ का इ उद्यान पोर्टल पर आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे
मौजूदा आंतरिक प्रवाह प्रक्रिया और नागरिक पक्ष वितरण प्रणाली के साथ विभागीय कर्मचारियों की मुख्य सेवाओं की सूची.
बागवानो को सेवाएँ प्रदान करने, उपदान मामलों का निपटान तथा विभिन्न स्किमो के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा निन्लिखित समय सीमा निर्धारित की गई है.
क्र.सं. |
सेवाओ के नाम |
समय सीमा |
1 |
आवेदन पत्र / दस्तावेजों की जाँच |
3 दिन |
2 |
उप उद्यान निदेशक द्वारा तकनीकी अनुमोदन (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर तथा बजट उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए) और आवेदक को जानकारी. |
जाँच के 12 दिनों के बाद |
3 |
आवेदक द्वारा काम पूरा करने की अवधि तथा उद्यान विकास अधिकारी को प्रमाणित करने के लिए आवेदन
(i) सिविल कार्य के लिए.
(ii) सामग्री एवं उपकरणों की खरीद |
90 दिनों तक,
15 दिन तक |
4 |
उद्यान विकास अधिकारी /विषय विशेषज्ञ/उप उद्यान निदेशक के द्वारा मौके पर काम और खरीद का प्रमाणीकरण . |
काम पूरा होने की रसीद 15 दिनों के बाद (यदि अवधि ज्यादा हो तो सम्बंधित अधिकारी द्वारा औचित्य ) |
5 |
उप उद्यान निदेशक/ विषय विशेषज्ञ द्वारा आवेदक को बैंक चेक के जरिए सहायता प्रदान करना. |
मौके पर रसीद प्राप्त होने के 15 दिनों के बाद |
6 |
आवेदक द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर बगीचों के निरीक्षण हेतु विजिट |
प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 3 दिन बाद |
7 |
कीटनाशक/ फल पौध सामग्री / अन्य उद्यान उपकरणों की आपूर्ति |
उपकरणों की उपलब्धता तथा इनकी लगात के उपरांत |
8 |
सामुदायिक डिब्बाबन्दी सेवाएं |
फल प्राप्त होने के 10 दिनों के बाद |
9 |
पत्ती संग्रहण |
पतियों के नमूनों के एकत्रीकरण के 90 दिनों के बाद |
योजनाएं
राज्य योजना
केन्द्र द्वारा प्रायोजित "उद्यान मिशन" योजना
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना "राष्ट्रीय कृषि विकास"
i) उद्यान विकास योजना
सेवाएं:
क) पंजीकृत निजी और सरकारी फल पौधशालाओं प्रमुख फल पौध सामग्री की आपूर्ति.
ख) उद्यान सामग्री की आपूर्ति
ग) नए बगीचे की स्थापना (व्यक्तिगत या सामुहिक उद्यान के रूप में)
उपदान एवं सहायताएं :
क)व्यक्तिगत बाग की स्थापना करने के लिए 50% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / आई.आर.डी.पी. बागवानो के लिए 50 प्रतिशत, लघु किसानों के लिए 25 प्रतिशत /,
सीमांत बागवान किसानों के लिए33.33 प्रतिशत और
जिसकी अधिकतम सीमा रु. 3000 / - है.
ख) उद्यान कुन्ज की स्थापना: संयुक्त बाड, पौध संरक्षण उपकरण एवं सिंचाई की सुविधा के लिए% अनुसूचित जाति से सबंधित बागवानो के लिए 75 प्रतिशत,
लघु एवं सीमांत और पिछड़े क्षेत्र से सम्बंधित बागवानो के लिए भूमि विकास, फल पौधों का रोपण, बगीचे के प्रबंधन के लिए क्रियाए. 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/
पिछड़े क्षेत्र से सम्बंधित बागवानो के लिए. 50 प्रतिशत लघु किसानों/ बागवानो के लिए. 25 प्रतिशत सीमांत किसानों/ बागवानो के लिए. 33.33 प्रतिशत (अधिकतम
सीमा 18000 रु. प्रति 2 हेक्टेयर/ 36,000 रु. प्रति 4 हेक्टेयर )
हॉप्स की खेती के लिए सेवाएं:
क) हॉप्स उत्पादन से सम्बंधित प्रशिक्षण
ख) पौध एवं उद्यान सामग्री की आपूर्ति
प्रोत्साहन और सब्सिडी:
क्र.सं. |
विवरण |
सब्सिडी |
अधिकतम सीमा |
1. |
हॉप्स उत्पादन से सम्बंधित सामग्री(व्यक्तिगत बागवान के लिए) |
50% |
10,000/ |
2. |
हॉप्स सोसायटी /पंचायत |
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1. हॉप्स उत्पादन से सम्बंधित सामग्री |
50% |
50,000/ |
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2.हॉप्सविधायन से सम्बंधित सामग्री |
50% |
50,000/ |
ग) सूखे हॉप्स उत्पादन का प्रपण मूल्य प्रतिवर्ष सरकार द्वारा तय किया जाता है.
ii) पौध संरक्षण कार्यक्रम:
क) कीटनाशको, फफूंदनाशक एवं सरक्षण उपकरणों की आपूर्ति
ख) मित्र कीटो को किसानों के खेतों में छोड्ना: निशुल्क
उपदान एवं सहायताए:
क) लघु एवं सीमांत/ बागवानो के लिए -50 प्रतिशत बडे किसानों/बागवानो के लिए -30 प्रतिशत
ख) मित्र कीटो को किसानों के खेतों में छोड्ना: निशुल्क
iii) राजकीय उद्यान एवं फल पौधशालाएं :
क) आधुनिक बागवानी तकनिकी प्रसार के लिए आदर्श पशिक्षण केंद्र के रूप में सेवाए प्रधान करना
ख) सरकारी पंजीकृत पौधशालाओ में प्रमुख फल पौध सामग्री का उत्पादन
उपदान एवं सहायताए: नि:शुल्क प्रदर्शन
iv) उद्यान प्रशिक्षण एवं प्रसार सेवा कार्यक्रम:
क) छोटी अवधि के प्रशिक्षण शिवरों एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से किसानों एवं बागवानो को प्रशिक्षण प्रदान करना
ख) राज्य के भीतर एवं बाहर किसानों के अध्ययन भ्रमण का आयोजन
ग) सेमिनारों और वर्कशाप का आयोजन.
उपदान एवं सहायताए:
क) एक दिवसीय ग्रामीण स्तरीय प्रशिक्षण शिविर - रु.45.75+5.00 प्रति दिन प्रति किसान
ख) दो दिवसीय खण्ड / जिला. स्तरीय प्रशिक्षण शिविर- रु.45.75 5.00 प्रति दिन प्रति किसान
ग) राज्य के अन्दर 10 दिवसीय के अध्ययन दौरे का आयोजन - रु.45.75+5.00 प्रति दिन प्रति किसान + नि: शुल्क यात्रा और आवास
घ) राज्य के बाहर 15 दिन अध्ययन दिनों के दौरे - रु. 45.75 + 5.00प्रति दिन प्रति किसान +नि:शुल्क यात्रा+ ठहराव
v) मौन पालन विकास कार्यक्रम:
क) मधुमक्खी वंशो के छ्त्त्तो में सुधार और उपभेदों की आपूर्ति
ख) किराये पर परागण के लिए मधुमक्खी कालोनियों की आपूर्ति.
ग) मधुमक्खी पालन में व्यावहारिक प्रशिक्षण-प्रति दिन रु. 45.75 +5.00 प्रति किसान,
प्रोत्साहन और सब्सिडी :-7 दिन तक मौन पालन पर सात दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण- रु. 45.75 +5.00 प्रति दिन प्रति किसान
vi) पुष्पोंत्पादन विकास कार्यक्रम :
क) प्रमुख पुष्प पौध सामग्री की आपूर्ति.
ख) चार दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण.
उपदान एवं सहायताए:
क) पुष्प कृषि के लिए 4 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण रु.45.75+ 5.00 - प्रति दिन प्रति किसान
ख) लघु किसानों को 25 प्रतिशत एवं सीमांत किसानों को 33 प्रतिशत पर पौध सामग्री, बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं पौध संरक्षण उपकरणों की आपूर्ति.
vii) खुम्ब विकास कार्यक्रम:
क) मशरूम उत्पादन हेतु 10 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण
ख) प्रशिक्षित खुम्ब उत्पादकों का पंजीकरण
ग) विभागीय इकाइयों द्वारा उत्पादन एवं मशरूम खाद की आपूर्ति
घ)अच्छी गुणवता खुम्ब स्पॉन की उपलब्धता
ङ) खुम्ब कम्पोस्ट के लिए परिवहन सुविधा
उपदान एवं सहायताए:
क) मशरूम उत्पादन हेतु 10 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण - रु.45.75+5.00 प्रति दिन प्रति किसान
ख)प्रशिक्षित खुम्ब उत्पादकों का पंजीकरण- निशुल्क
ग) विभागीय इकाईयों के लिए पाश्चुराइजड खुम्ब कम्पोस्ट का उत्पादन एवं आपूर्ति 25 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसानों, बेरोजगार स्नातकों, 50 प्रतिशत एस/सी, एस/टी और आईआरडीपी
अच्छी मशरूम खाद की आपूर्ति
घ) खुम्ब कम्पोस्ट के लिए परिवहन की सुविधा-100 प्रतिशत परिवहन खुम्ब फार्म से निकटतम सब्सिडी सड़क तक
viii) फल विधायन कार्यक्रम :
क) समुदाय डिब्बा बंदी सेवाएं
ख) फलों और सब्जियों का विधायन.
प्रोत्साहन और सब्सिडी:
क) घरेलू स्तर पर फलों और सब्जियों के संरक्षण का 2 दिवसीय प्रशिक्षण.
ख) समुदायिक डिब्बा बंदी सेवा के तहत उचित दर पर फल उत्पाद का विधायन.
ग) घरेलू स्तर पर फलों और सब्जियों के संरक्षण का 2 दिवसीय प्रशिक्षण- रु.45.75+5.00. प्रति दिन प्रति किसान
ix) विपणन एवं गुणवत्ता कार्यक्रम सेवाएं:
क) मंडी सूचना के अंतर्गत मंडियों सर्वेक्षण का योजना
ख) ग्रेडिंग , फलों के तुडान, पैकिंग एवं फसलोत्तर प्रबधन का 2 दिवसीय प्रशिक्षण .
ग) मंडी मध्यस्थ अंतर्गत मेले में औसत गुणवत्ता वाले फलों(सेब, खट्टे और मैंगो) का प्रापणखरीद
प्रोत्साहन और सब्सिडी:
क) मंडी मध्यस्थ अंतर्गत सरकार द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित न्यूनतम दर पर औसत गुणवत्ता वाले फलों(सेब, खट्टे और मैंगो) का प्रापण
ख) ग्रेडिंग, फलों के तुडान, पैकिंग एवं फसलोत्तर प्रबधन का 2 दिवसीय प्रशिक्षण - रु.45.75 +5.00 प्रति दिन प्रति किसान.
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